बलिया, जुलाई 8 -- बलिया। किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने मंगलवार को छह साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साल 2023 में बैरिया पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर देवकी छपरा निवासी विजय शंकर मिश्र के खिलाफ छेड़खानी तथा पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या आठ ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को छह साल की सजा सुनायी।

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