उरई, नवम्बर 25 -- उरई। कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2022 में शादी समारोह में आई किशोरी से हुई छेड़छाड़ में जज ने दोषी को तीन साल कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि हमीरपुर जिले की उसकी 15 वर्षीय नातिन 27 अप्रैल 2022 को उसके घर में शादी में शामिल होने आई थी। दोपहर को वह नित्य क्रिया के लिए गांव के बाहर जा रहे थी तभी गांव निवासी युवक अमित उसकी नातिन को पड़कर खींचने लगा। उसके चिल्लाने पर घर के लोग पहुंच गए तभी आरोपी मौके से भाग गया था। जब वह लोग उसके घर शिकायत करने पहुंचे तो युवक ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छेड़खानी सहित और धारा में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार क...