बाराबंकी, दिसम्बर 5 -- बाराबंकी। डीएम शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर बीते त्योहारों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नमूने भर जांच के लिए भेजा था। नवंबर में आई जांच रिपोर्ट में छेना, पनीर, खोवा, नमकीन समेत पान बहार गुटखा अधोमानक पाए गए। एडीएम कोर्ट ने 30 विक्रेता व निर्माताओं पर सात लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना किया है। 30 दिन में जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर आरसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने एडीएम कोर्ट के जारी आदेश में बताया कि त्यौहारों में लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने पर 30 से ज्यादा खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप व अधोमानक पाए गए हैं। इसमें कृष्णा स्वीट्स के यहां का पनीर, छेना मिठाई अधोमानक मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया ...