लखीमपुरखीरी, जुलाई 15 -- 11 साल पहले हुई किशोरी से छेड़छाड़ की घटना में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया कि साल 2014 में थाना मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने दो युवकों पर उसकी 15 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ व रेप के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। परीक्षण के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा आरोपी विजय व उमेश को पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में में दोषसिद्ध करते हुए चार-चार वर्ष का कारावास व सात-सात हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।

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