संभल, नवम्बर 19 -- चंदौसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के छह वर्ष पुराने मामले में आरोपी अन्नू अली को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना रजपुरा क्षेत्र के पाठकपुर निवासी अन्नू अली के खिलाफ वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था। तहरीर के मुताबिक 20 मार्च 2019 को 16 वर्षीय पीड़िता बबराला स्थित यारा फर्टिलाइजर में कंप्यूटर कोर्स करने पहुंची थी। बस से उतरकर जब वह अंदर जा रही थी, तभी आरोपी अन्नू अली ने बाइक रोककर छेड़छाड़ की और जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर वह मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना रजपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर...
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