मुरादाबाद, सितम्बर 11 -- कटघर में पीड़िता से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-द्वितीय घनेंद्र कुमार ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला आठ साल पुराना है। कटघर के पीतल नगरी में विकसित इंटर कॉलेज के रहने वाले पवन के खिलाफ पीड़िता की ओर से मुकदमा कायम कराया गया। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की है। इस दौरान आरोपी पवन ने उसके कपड़े फाड़ दिए। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-2 घनेंद्र कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता व मो. अकरम खां ने बताया कि वादिनी ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। इस दौरान छह गवाह पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पवन क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.