बुलंदशहर, फरवरी 7 -- कोर्ट ने छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजक वरुण कौशिक व सुनील शर्मा ने बताया कि चार फरवरी 2020 को मुकदमा वादी ने अहमदगढ़ थाने पर अपनी नाबालिग पुत्र के साथ छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें मुकदमा वादी ने बताया था कि आरोपी कौशल पुत्र राजेंद्र निवासी अकरवास कनौनी थाना अहमदगढ़ ने उसके पुत्र के साथ छेड़छाड़ की तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जांच के बाद 26 फरवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए विशेष पाक्सो एक्ट अधिनियम की अदालत में पहुंचा। शनिवार को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने दोष सिद्ध होने पर दोषी कौशल को तीन वर्ष के कारावास और ...