बहराइच, मई 16 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पाक्सो एक्ट के जज दीपकांत मणि ने छेड़छाड़ मामले में दोषसिद्ध अपराधी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 10 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली के एक गांव में 9 सितम्बर 2016 की रात एक महिला के घर में हरदी थाने के मंगलपुरवा निवासी ननकऊ पुत्र झाऊलाल घुसा और महिला की 12 वर्षीय बेटी को पकड़ छेड़छाड़ करने लगा। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महिला की आंख खुली तो ननकऊ फरार हो गया। ननकऊ गांव स्थित रिश्तेदार के घर आया था। इसकी जानकारी महिला के भाई को हुई। उसने कोतवाली में नामजद तहरीर दिए ...
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