गाज़ियाबाद, फरवरी 21 -- गाजियाबाद। पॉक्सो कोर्ट तृतीय ने वर्ष 2022 में कवि नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विकलांग अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है। पॉक्सो कोर्ट तृतीय के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार बखरवा ने बताया कि कवि नगर थाना क्षेत्र में 28 जलाई 2022 को यह घटना हुई थी। यहां के एक मोहल्ले में रहने वाली नाबालिग लड़की स्कूल से छुटी के बाद साइकिल से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में बैटरी रिक्शा चालक हरिओम ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील कमेंट करते हुए घर तक पीछा किया। लड़की ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी दी।इसके बाद नाबालिग लड़की के चाचा ने लड़की को अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर बैटरी रिक्...
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