आगरा, दिसम्बर 24 -- सात वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी शंकर को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना मंटोला में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि उसकी सात साल की बेटी दो मार्च 2018 की सुबह बस्ती में स्थित सार्वजनिक महिला शौचालय में शौच के लिए गई थी। वहां आरोपी शंकर उर्फ खटमल ने उसकी पुत्री से छेड़छाड़ की। पुत्री को बस्ती की महिला ने बचाया था। पुलसि ने चार मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए। 16 मार्च 18 को आरोप पत्र आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया।

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