आगरा, फरवरी 13 -- पांच साल की अबोध बालिका से छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी ताहिर निवासी खंदौली को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने गवाह व साक्ष्य पेश किए। इसमें पीड़िता की गवाही अहम रही। वादी ने थाना खंदौली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री नौ जनवरी 21 की शाम को घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपित ताहिर ने पुत्री को टॉफी देने के बहाने अपने घर के अंदर ले जाकर अश्लील हरकत की। पुत्री रोते हुए आई और अपनी मां को बताया। पुलिस ने आरोपी को 10 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा उसे बयान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था...