संभल, दिसम्बर 4 -- थाना धनारी निवासी पीड़ित ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ बर्ष 2019 में नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित पाक्सो एक्ट की अदालत में हो रही थी। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता के अनुसार 15 फरवरी 2019 को शाम करीब 7 बजे वह डेयरी से दूध लेकर आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव का रामवीर मिल गया। जिसने गलत नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगा। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो गांव वाले आ गए। इसके बाद रामवीर हाथ छोड़कर भाग गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हो रही थी। पीड़ित पक्ष की ओर...