बहराइच, जून 5 -- बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने छेड़छाड़ के मामले में दोपसिद्ध को तीन साल की सजा सुनाई है। रानीपुर थाने के एक गांव में एक किशोरी अपनी मां के साथ 1 अप्रैल 2016 को खेत गई थी। किशोरी की मां फसल लेकर घर चली आयी औऱ खेत में किशोरी को अकेले पाकर गांव के ही मौजीलाल ने छेड़छाड़ कर रेप की कोशिश की। पीड़िता ने युवक के विरुद्ध छेड़छाड़ व पाक्सो आदि की धाराओं में केस दर्ज कराया था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने व विचारण के उपरांत दोषी को न्यायाधीश ने तीन वर्ष की सजा सुनाई और 12 हजार के अर्थदंड से भी दण्डित किया।

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