आगरा, सितम्बर 24 -- तीन वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में वादी गवाही से मुकर गई। अदालत ने गवाही से मुकरने पर वादी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने आरोपित अजय निवासी बाह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह चौहान ने तर्क दिए। वादी ने थाना बाह में तहरीर देकर बताया था कि नौ अप्रैल 2020 को आरोपित अजय ने उसकी तीन साल की पुत्री को अपने घर के पीछे ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। वादी को देखकर आरोपित भाग गया। वादी की पुत्री बुरी तरह रो रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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