मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 15 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बोचहां थाना क्षेत्र के एक गांव में ढाई वर्ष पहले घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी और परिजनों से मारपीट मामले में राजू चौधरी तीन वर्ष की सजा सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने बताया कि अन्य दोषियों में उसके पिता दिनेश चौधरी व भाई जीतन चौधरी को विशेष कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को तीनों को सजा सुनाई। किशोरी के पिता ने 20 अगस्त 2023 को बोचहां थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 19 अगस्त 2023 की रात लगभग 12.30 बजे गांव का राजू चौधरी उसकी 15 वर्षीया पुत्री के कमरे में घ...