आरा, फरवरी 23 -- आरा, संवाददाता। सत्रह वर्षीया लड़की से छेड़खानी के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को कोईलवर क्षेत्र के आरोपित मैनेजर यादव को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से पॉस्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि कोईलवर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि पांच मई 2023 को 17 वर्षीया लड़की रात में अपने घर के कमरे में थी। रात्रि में उक्त आरोपित ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ छड़खानी की। पीड़िता के हल्ला करने पर लोगों ने जुटकर आरोपित को पकड़ लिया। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 8 पॉस्को व भादवि की धारा 354 (बी) के तहत ...