वाराणसी, जुलाई 15 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने 10 वर्षीय बालिका से छेड़खानी के मामले में काशीटोला चौक निवासी विशाल जायसवाल को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से आठ हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल के मुताबिक थाना क्षेत्र के रहनेवाले वादी ने मार्च 2016 को केस दर्ज कराया था। प्रकरण के मुताबिक बच्ची के पिता अपने एक रिश्तेदार के घर परिवार के साथ गए थे। रिश्तेदार के घर किराए पर रहनेवाले विशाल ने इस दौरान उनकी बेटी से गलत हरकत की।

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