एटा, मई 23 -- एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना जैथरा के एक गांव निवासी पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 31 दिसंबर 2018 को बेटियां पशुओं के पास बैठी थी। आरोपी राजकिशोर पुत्र श्रीकृष्ण निवासी कसा पछाया जैथरा आया और छोटी बेटी को रूपये देकर भेज दिया था और बड़ी बेटी से छेड़खानी करने लगा था। शोर की आवाज सुनकर आरोपी भाग गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को जेल भेजा था और चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। शुक्रवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम सारिका गोयल ने आरोपी राजकिशोर को दोषी माना। दोषी को सात साल की सजा सुनाई है साथ ही 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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