प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 19 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए सांगीपुर के पिंटू उर्फ पुनीत कुमार चतुर्वेदी को चार वर्ष के कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए दी जाए। वादिनी मुकदमा के अनुसार 17 जुलाई 2015 की शाम घर से कुछ दूर उसकी नाबालिग बेटी भैंस को लाने गई थी, वहां पर पिंटू उसे पुनीत पहले से ही घात लगाकर बैठा था। भैंस की रस्सी खोलने लगी आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर ग्रामीणों को नजदीक देख आरोपी पीड़िता को गोली मारकर हत्या करने की धमकी देकर भाग निकल...
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