सिद्धार्थ, फरवरी 22 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने शनिवार को छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास व 61 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मिश्रौलिया पुलिस ने क्षेत्र के गौरडीह गांव के ऊंचडीह टोला निवासी रामलाल पुत्र नन्दलाल उर्फ नन्दे पर धारा 354क, 452 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित रामलाल को सजा सुनाई।

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