बलिया, दिसम्बर 10 -- बलिया। करीब नौ साल पुराने बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी को कोर्ट ने बुधवार को चार चाल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। शहर के एक मोहल्ला के रहने वाली महिला ने नगर कोतवाली में बेदुआं निवासी संजय शाह के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि 11 मई 2017 को मेरी दस सल की बेटी खेत में अपनी नानी के लिए खाना लेकर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी ने पीछा करते हुए हाथ पकड़कर खींचने लगा। परिजनों से शिकायत करने की उसने चेतावनी दी तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथम कांत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। अभिय...