गोरखपुर, दिसम्बर 3 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने बांसगांव थाना क्षेत्र के मझगांवा बहीडाड़ी डिहवा निवासी अभियुक्त मोहम्मद शाकिर अली को चार साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्र एवं संजीत शाही का कहना था कि घटना 7 फरवरी 2018 की है। पीड़िता अपने भाई के साथ घर पर थी और उसकी मां रिश्तेदारी में गई हुई थीं। रात करीब दस बजे अभियुक्त पीड़िता के घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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