मैनपुरी, दिसम्बर 19 -- मैनपुरी। अपर सिविल जज जूनियन डिवीजन अंशिका लाल ने छेड़खानी के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरेपी के खिलाफ एलाऊ थाने में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोपी ने जमानत पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि वह निर्दोष है। गांव की पार्टीबंदी के कारण उसे फंसाया गया है। लेकिन कोर्ट ने उसके अपराधों की गंभीरता के दृष्टिगत उसकी याचिका को खारिज कर दिया। एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम विशनऊ निवासी धर्मसिंह पुत्र तिलक सिंह के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्मसिंह ने इस मुकदमे में जमानत पाने के लिए जेल से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश को दिए गए प्रार्थना पत्र में उसने अपनी जमानत के तर्क अधिवक्ता के माध्यम से रखे। लेकिन सहायक अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया और महिला के ...