पटना, जनवरी 31 -- बिहार के सभी सरकारी-निजी विश्वविद्यालयों और इससे जुड़े कॉलेजों को शिक्षक से लेकर कोर्स फीस तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की वेबसाइट पर इससे जुड़ी सभी प्रकार की सूचना देनी होगी। एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर की भी सूचना देना अनिवार्य होगा। इस सबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की गलत सूचना देने से रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा करने से समय पर संबंधित कोर्स भी पूरा होंगे। निर्धारित फीस से संस्थान अधिक राशि भी नहीं वसूल सकेंगे। यूजीसी के निर्धारित मापदंड का उल्लंघन करने की स्थिति...
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