भागलपुर, फरवरी 18 -- भागलपुर। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जिला शिक्षा कार्यालय से पंजीकृत निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी इंटेक कैपेसिटी को अपडेट करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर स्कूलों द्वारा इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं की जाती है, तो विभागीय कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। विद्यालयों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इस लापरवाही के कारण शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल चयन में परेशानी हो रही है। विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित स्कूलों के यू-डायस को निष्क्रिय करने की चेतावनी दी है।

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