जमशेदपुर, सितम्बर 16 -- निजी स्कूल अब अपनी मर्जी से कक्षाओं में आधा दर्जन सेक्शन नहीं बना सकेंगे। सेक्शन बनाने में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अबतक स्कूल छात्रों की संख्या के आधार पर सेक्शन जोड़ते चले जाते थे। सीबीएसई ने इस बाबत स्कूलों को गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन स्कूलों के बुनियादी ढांचे को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लाई गई है। स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन यानी क्लासेस की संख्या स्कूल के कुल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर तय की जाएगी। यानी स्कूल में जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। हर तीन अतिरिक्त सेक्शन के लिए स्कूल में कम से कम 400 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्पेट एरिया (कक्षा) अनिवार्य होगा,ताकि विद्यार्थियों को प्रर्याप्त जगह मिल सके। इस नियम से अब छोटे स्कूलों को अपने भवन क्षेत्र को बढ़ाना...
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