बरेली, दिसम्बर 6 -- घर में घुसकर दूसरे धर्म की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट ने दोषी को सश्रम बीस साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष कोर्ट ने पीड़िता को सरकार की योजना से 25 हजार क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि नाबालिग छात्रा की माँ ने थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जाती तब पंकज गंगवार उसके साथ छेड़छाड़ करता था।शिकायत पर पकंज नाराज हो गया। 22 जुलाई 2016 की रात्रि साढ़े ग्यारह बजे पंकज दीवार कूदकर उसके घर में घुस आया। उसने दुप्पटे से उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। हाफिजगंज पुलिस ने पंकज गंगवार को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था।...