रांची, अप्रैल 16 -- रांची। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग छात्रा से जबरन दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी करार युवक साईनाथ महतो को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त सोनाहातू थाना क्षेत्र के राहे निवासी है। अदालत ने उसे 8 अप्रैल को दोषी ठहराया था। अभियुक्त पर छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने और पुन: धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 22 नवंबर 2023 को सोनाहातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
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