अंबेडकर नगर, मार्च 29 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। स्कूल जा रही छात्रा से दुराचार करने में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा करने पर 75 प्रतिशत धनराशि एवं विकिक्टम कम्पनशेसन स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति दिए जाने के लिए फैसले की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भेजने के लिए भी न्यायाधीश ने आदेशित किया। मामला सात वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में पांच दिसम्बर 2017 की सुबह उस समय दुराचार किया गया था जिस समय वह साइकिल से जा रही थी। आरोप है कि खैरा निवासी शिवम पुत्र नन्द कुमार उपाध्याय, देवमणि पुत्र नन्हेलाल एवं अजीत राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर छात्रा को पकड़ कर गोकुल प्रसाद मिश्र के कमरे में ले एक जहां शिवम ने घ...
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