बरेली, दिसम्बर 6 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ में दोषी तालिब को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष कोर्ट ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि थाना मीरगंज में नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी नाबालिग बेटी कक्षा नौ की छात्रा है। स्कूल आते जाते गांव का दूसरे समुदाय का तालिब उसके साथ छेड़छाड़ करता है। 22 सितंबर 2022 को सुबह साढ़े सात बजे छात्रा घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में तालिब ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। आरोप साबित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने पीड़िता समेत गवाह पेश किए। थे।

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