नोएडा, नवम्बर 27 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने छात्रा का पीछा कर परेशान करने के मामले में दोषी रिजवान को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया। जुर्माना न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी क्राइम चवनपाल भाटी ने बताया कि वादी ने सेक्टर-49 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग बेटी पास की सोसाइटी में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। आरोपी रिजवान लगातार उनकी बेटी का पीछा कर परेशान करता था। उनकी बेटी 13 मार्च 2019 को ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। आरोपी ने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। पीड़िता हाथ छुड़ाकर वहां से भाग आई। घर आकर उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई थी। 14 मार्च 2019 को जब पीड़िता दोबारा ट्यूशन जा रही थी। तब उसके पिता, मां और कुछ पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.