फिरोजाबाद, जनवरी 29 -- न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी घटना के समय क्राइस द किंग स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी। स्कूल से आते जाते उससे मोंटी पंडित पुत्र सुखदेव निवासी बिहारी बिलास अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ छेड़छाड़ व गाली गलौज करता था। छात्रा 17 जनवरी 2020 को स्कूल से घर जा रही थी। उसी दौरान मोंटी पंडित अपने दोनों नाबालिग दोस्तों के साथ स्कूटर पर आ गया। वह लोग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसके छोटे भाई को जो उसी स्कूल में पढ़ता है, उसको उठा ले जाने की धमकी देने लगे। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत मे...