अयोध्या, सितम्बर 30 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम रवि कुमार गुप्ता ने खण्डासा थाना क्षेत्र के छात्रा को अगवा करने से जुड़े मामले में आरोपित चालक मोहम्मद चांद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पांच बिंदुओ पर सशर्त जमानत दी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उत्तराखंड से अपने नाना के घर खंडासा थाना क्षेत्र आई कक्षा नौ में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी 27 अगस्त को सुबह सात बजे बहादुरगंज चौराहे पर सामान लेने गयी थी। इसी दौरान प्रकाश कम्प्यूटर सेंटर के सामने से चार पहिया वाहन सवार लोग उसको बहला फुसलाकर कर कार में बिठा भगा ले गए थे। मुख्य आरोपित नवीन यादव निवासी शाहजहांपुर काराग़ार में निरूद्ध है। आरोपित पक्ष से अधिवक्ता सुधाकांत त्रिपाठी,गोविंद तिवारी व वैभव सिंह ने पैरवी में तर्क दिया कि आरोपित मोहम्मद चांद नामजद नहीं हैं। वह 29 अगस्त...