मुजफ्फरपुर, जनवरी 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव दो वर्ष पहले 14 वर्षीय छात्रा को अगवा करने के दोषी ट्यूशन शिक्षक बरुआरी गांव के शिशिर कुमार को तीन वर्ष सजा सुनाई गई है। उसे पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने उसे छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को उसे सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा की मां ने 23 अक्टूबर 2023 को गायघाट थाना में अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 27 अक्टूबर 2023 की रात लगभग आठ बजे उसकी नाबालिग पुत्री गांव के माई स्थान में दीया जलाने गई थी। वहां से उसे अगवा कर लिया गया। बाद में उसकी पुत्री शिशिर कुम...