रामपुर, दिसम्बर 12 -- जिला प्रोबेशन अधिकारी ईरा आर्या के नेतृत्व में हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टीम द्वारा प्राथमिक विद्यालय आगापुर में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें बाल विवाह से होने वाले समस्याओं के बारे में बताया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है, इसी कारण सरकार ने बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 का प्राविधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विवाह हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़का 21 वर्ष होना चाहिए। बालिकाओं को बताया गया कि अगर आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा है तो 1098, 1090, 181 पर कॉल सूचना दें सकते है। सूचना देने वाले का परिचय गोपनीय रखा जाएगा। छात्राओं को बाल विवाह मुक्त भारत की श...