हरिद्वार, नवम्बर 11 -- अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने छह वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक मार्च 2024 की शाम साढ़े सात बजे भगवानपुर क्षेत्र में किराए पर रहने वाली मासूम बच्ची अपने बाथरूम में गई थी। काफी देर बाद मासूम बच्ची अपनी माता के पास रोते हुए आई थी। उस दौरान मासूम बच्ची के नीचे के कपड़े उतरे हुए थे और लहूलुहान हालत में थी। शिकायतकर्ता माता के पूछने पर मासूम बच्ची ने पड़ोसी आरोपी युवक पर गलत काम करने की बात कही थी। उसी समय मासूम बच्ची के माता पिता आरोपी युवक के कमरे पर पहुंचे तो वह वहां से भाग गया था।
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