सोनभद्र, जून 13 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर जिला मजिस्ट्रेट सहदेव कुमार मिश्र की अदालत ने 21 वर्षीय आरोपी गोलू साहनी उर्फ राहुल साहनी निवासी चोपन गांव थाना चोपन को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। आरोपी को एक सप्ताह के अंदर जनपद की सीमा से छह माह के लिए बाहर जाना होगा। इस अवधि में अपने निवास स्थान की सूचना संबंधित थानाध्यक्ष जहां निवास करेगा, को देते हुए थाना चोपन एवं न्यायालय को भी देगा। यदि आरोपी को निवार्सन की अवधि में जनपद के किसी न्यायालय की तरफ से तलब किया जाता है तो विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन में उपस्थित होने के लिए उसे इस अधिनियम की धारा-4 के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त किये जाने से छूट प्रदान की जाती है।

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