बस्ती, सितम्बर 20 -- बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने 138 एनआई एक्ट की फौजदारी अपील निरस्त करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश/दण्डादेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि पैकोलिया थानाक्षेत्र के परसा चौहान सेखुई गांव निवासी चिन्ताराम चौधरी ने अवर न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत कर बताया कि परिवादी की फर्म चौधरी इंटरप्राइजेज एक पार्टनरशिप फर्म है। जिसका परिवादी एक पार्टनर है। फर्म के माध्यम से मुर्गी के दाने का व्यापार होता है। विपक्षी अखिलेश चौहान ग्राम भौखरी थाना पैकोलिया द्वारा परिवादी से मुर्गी दाना समय-समय पर लिया जाता रहा है तथा उसका भुगतान समय-समय पर किया जाता रहा है। विपक्षी द्वारा मुर्गी दाने का भुगतान जरिये चेक 3 फरवरी 2017 को दो लाख पांच हजार तीन सौ चौहत्तर ...
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