शामली, मार्च 12 -- न्यायालय ने छह अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2018 और 2019 में थाना गढ़ीपुख्ता पर विनोद निवासी गांव खेड़की के विरुद्ध अवैध शराब के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को दोनों मुकदमों में दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 6200 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2017 में कैराना कोतवाली पर कुर्बान निवासी गांव खुरगान के विरुद्ध रेत चोरी और अवैध खनन का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 6000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2004 में शामली कोतवाली पर आबिद निवासी गांव गढ़ी दौलत थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को ज...
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