रांची, जनवरी 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची जिले के सभी लाइसेंसी हथियार छह फरवरी तक जमा करना होगा। लाइसेंसधारियों को अपने संबंधित थाना, ओपी या शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा करना होगा। थाना और ओपी प्रभारी तथा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शस्त्रों को सुरक्षित रूप से जमा किया जाए और हर शस्त्र के लिए पावती रसीद दी जाए। इसके बाद शस्त्रों के जमा किए जाने की जानकारी जिला शस्त्र शाखा को भेजी जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आदेश जारी किया है। हथियारों को चुनाव के बाद किया जाएगा विमुक्त उपायुक्त के जारी आदेश में कहा गया है कि किसी संस्था या लाइसेंसधारी को सुरक्षा कारणों से शस्त्र की आवश्यकता हो, तो वे जिला शस्त्र शाखा में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के आधार पर जिला निर्वाचन पदाध...