बलरामपुर, मई 28 -- बलरामपुर, संवाददाता। एससी/एसटी कोर्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दो मामले में छह आरोपियों को दोषी करार सिद्ध किया है। एक घटना में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा तो दूसरे में चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार आर्या ने बताया कि थाना कोतवाली देहात में विष्णु विश्वकर्मा सहित अन्य के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट सहित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना करके विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि साक्ष्य व गवाही होने पर विष्णु विश्वकर्मा पुत्र मोहन विश्वकर्मा, सावित्री देवी उर्फ सुमित्रा पत्नी विष्णु विश्वकर्मा निवासी समदा थाना कोतवाली देहात दोषी सिद्ध ...