वाराणसी, जनवरी 22 -- वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने बुधवार को भाजपा नेता और उनके परिवार पर प्राणघातक हमले के मामले में छह आरोपियों को जमानत दे दी। वहीं, कैंट पुलिस की ओर से सिकरौल निवासी आरोपी अर्थराज, अनन्य सोनकर, उत्कर्ष सोनकर, दिनेश सोनकर, अंजनी सोनकर और सुरेश सोनकर की न्यायिक रिमांड बनाने की अपील को रिफ्यूज कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार कैंट के सिकरौल निवासी भाजपा नेता मनोज सोनकर ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पड़ोसी सुरेश सोनकर, उसका पुत्र अर्थराज उनके पालतू कुत्ते को कमरे में बंद कर मार रहे थे। इस पर जब वह मौके पर जाकर पूछने लगा तो आरोपियों ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया।

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