शामली, मार्च 20 -- न्यायालय ने छ अलग-अलग मामलों में छ दोषियों को सजा सुनाई। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2013 में कैराना कोतवाली पर शौकत निवासी गांव बरनावी के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2004 में कैराना कोतवाली पर ताराचंद निवासी गांव कंडेला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2004 में थाना झिंझाना पर दर्शन सिंह निवासी गांव धनैवा थाना झिंझाना के विरुद्ध चोरी का माल बरामद होने की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.