रांची, मार्च 4 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट में जमीन घोटाला मामले में आरोपी निलंबित आइएएस छवि रंजन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से ईडी के शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने अंतिम बहस के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की है। बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में छवि रंजन ने अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन ईडी की ओर से इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त किया जाए। रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रं...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.