लखनऊ, सितम्बर 27 -- बिना नियमों की जानकारी के लोग घर में अपने मन से निर्माण करा लेते हैं। बाद में शिकायत होती है तो नियम विरुद्ध मिलने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसा ही मामला गोमती नगर के विराज खंड में सामने आया, जहां एक मकान मालिक ने घर की छत पर छोटा स्वीमिंग पूल बनवा दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया। विहित कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में प्रवर्तन जोन-1 ने 27 जनवरी 2022 में अपनी चालानी रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया कि भवन स्वामी ने स्वीकृत आवासीय मानचित्र में बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया। सामने का हिस्सा, पिछला हिस्सा और किनारे के सेटबैक को ढकते हुए भूतल और प्रथम तल का निर्माण किया। द्वितीय तल पर एक कमरा और वाटर...
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