नई दिल्ली, फरवरी 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर कथित रोक से संबंधित होर्डिंग के सिलसिले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस तरह के होर्डिंग को हटाने के अनुरोध वाली दो अलग-अलग याचिकाओं का पिछले साल अक्टूबर में निपटारा कर दिया था। हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि लालच या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए होर्डिंग लगाने के कदम को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के सामने सुनवाई के लिए आई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पादरियों पर कथित हमलों से संबंधित एक अलग मामल...