फिरोजाबाद, नवम्बर 27 -- न्यायालय ने चौथ मांगने के अभियुक्त की जमानत को निरस्त कर दिया। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में चौथ मांगने के अभियुक्त अजीत की तरफ से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि अपराध में महज तंग व परेशान करने की गरज से झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है। उसने रिद्धि-सिद्धि एचपी पेट्रोल पम्प के मैनेजर अथवा किसी कर्मचारी से कोई पचास हजार रूपये की चौथ की मांग नहीं की है। न ही जान से मारने की धमकी दी है। सप्लीमेन्ट्री जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अभियुक के अधिवक्ता ने कहा कि 19 नवंबर 2025 को प्रार्थी अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय पूर्व विधायक हरिओम यादव व उनके पुत्र विजय प्रताप यादव ने प्रार्थी व उनके मित्र यदुवीर के साथ मारपीट की। वादी पक्ष ने अभ...
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