खगडि़या, मई 31 -- खगड़िया । विधि संवाददाता प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय, प्रभाकर झा ने शुक्रवार को मांगे गए प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर चौथम अंचल के सीओ रवि राज के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। कोर्ट के अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगी रहेगी। इस आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी खगड़िया को प्राप्त कराने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश अंतरिम जमानत आवदेन संख्या 383/2025 की सुनवाई में सरसवा पंचायत वार्ड नं 4,8,9 व10 अंर्तगत अनुश्रवण समिति के द्वारा 3 सितंबर 2017 को बाढ़ सहाय्य प्राप्ति के लिए बाढ़ पीड़ितों की अवैध सूची तैयार की गई थी। जिसमें 22 वैसे व्यक्तियों के नाम सूची में डाली गई थी जो कि या तो नाबालिग एवं अविवाहित जो अपने पिता के साथ रहते थे। व...
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