अयोध्या, जनवरी 9 -- अयोध्या। एसीजेएम प्रथम की अदालत ने बैंक शाखा में चोरी के मामले में आरोपी निर्मल कुमार रावत निवासी नरौली थाना मवई को सात साल चार माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रूपये का अर्थदंड किया है। पूराकलंदर थाने में वर्ष 2018 में दर्ज इस मामले में विवेचक अश्विनी कुमार सिंह ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। लोक अभियोजक रश्मी मिश्रा ने बताया कि पैरोकार आरक्षी अंकित कुमार व श्याम बिहारी और हेड मोहर्रिर कृष्ण कुमार का योगदान रहा।

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