कानपुर, फरवरी 19 -- चोरी में सत्रह साल चला मुकदमा,हुआ दो हजार जुर्माना कानपुर देहात,संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली में दर्ज भूमिगत केबिल चोरी करने के मामले में सत्रह साल तक जेएम भोगनीपुर की अदालत में मुकदमा चला। गुरूवार को सुनवाई के दौरन कालपी के रहने वाले आरोपित ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकर कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उसके दोषी सिद्ध होने पर अदालत उठने तक की सजा सुनाने के साथ दो हजार रुपये जुमार्ना किया। भोगनीपुर पुलिस ने 28जून 2008 को बड़ाबाजार कस्बा कालपी जालौन के रहने वाले मो. उवैद खान पुत्र मो. सुएव खान को भूमिगत केविल चोरी के मामले में गिरफ्तर किया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसका चालान कर दिया था। इस मुकदमें की सुनवाई जेएम भोगनीपुर की अदालत में हो रही थी। गुरूवार को आरोपित उवैद खान ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इ...